इटारसी। न्यायालय (Court) ने बुरी नीयत से नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपए जुर्माने के दंड से दंडित किया।जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम आरके खांडेगर (District Prosecution Officer Narmadapuram RK Khandegar) ने बताया कि अभियोक्त्री की मां सब्जी बेचने का कार्य करती है। घटना दिनांक 08 फरवरी 2020 को अभियोक्त्री की मां ने उसके पूर्व परिचित आरोपी बंटी के साथ बाइक से घर जाने को कहा था, तो वह आरोपी के साथ बाइक से घर आ गई। घर पहुंचने पर आरोपी घर के अंदर आ गया और अभियोक्त्री के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसी समय उसकी मकान मालिक कमरे में आ गई तो उन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग गया। शिकायत आवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा- 354, 456 भादस एवं धारा- 7/8 पाक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना की कार्यवाही के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में विचारण के दौरान आए तथ्यों से एवं अपने तर्कों से अभियोक्त्री को नाबालिग प्रमाणित पाया। विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (Protection of Children from Sexual Offenses Act 2012) श्रीमती आरती ए शुक्ला नर्मदापुरम ने आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए जुर्माने के दंड से दंडित किया। शासन की ओर से प्रकरण में गोविंद शाह, उप-संचालक अभियोजन के मार्गदर्शन में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर ने की गई। जिसमें विशेष लोक अभियोजक लखनसिंह भवेदी, अखिलेश गंगारे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी का विशेष सहयोग रहा।