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इस जिले में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लाॅकडाउन

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अन्य दिनों में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू प्रभावी रहेगा

 बैतूल। कोरोना महामारी(corona virus)और बढते मरीजों के कारण जिले में पहले शनिवार और रविवार का लाॅकडाउन लगाया गया था। लेकिन अब अन्य जिलों में एक ही दिन यानि रविवार का लाॅकडाउन(lockdown) लगाया गया है। वहीं बैतूल जिले में कलेक्टर(betul collector) राकेश सिंह(rakesh singh) के आदेशानुसार पूरे बैतूल जिले में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आज रात यानि 8 अगस्त रात 10 बजे से सोमवार के सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इसके अलावा अन्य दिनों में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू प्रभावी रहेगा।

अति आवश्यक सेवाएं चालू
कलेक्टर सिंह ने बताया कि रात्रि कफ्र्यू एवं लॉकडाउन अवधि में केवल अत्यावश्यक सेवाओं(Emergency sevices),  चिकित्सा सेवाएं(medical services), औद्योगिक गतिविधियां(Industrial activities) एवं माल परिवहन करने वाले वाहन तथा उक्त कार्य में लगे कर्मचारियों को छोडकर जिले के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन एवं अन्य समस्त गतिविधियां पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगी। लाॅकडाउन के बीच जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त पेट्रोल, डीजल पम्प बंद रखे जाएंगे।

यह सीमाएं रहेंगी खुली
बैतूल जिले की सीमा में नागपुर. भोपाल हाईवे, बैतूल, इंदौर हाईवे, मुलताई, छिंदवाड़ा, मुलताई, वरूड़, खेड़ीसांवलीगढ़ से अमरावती, बैतूल, खण्डवा, घोड़ाडोंगरी, परासिया के मुख्य मार्गों पर स्थित पेट्रोल पम्प जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर हैं खुले रहेंगे।

यह सुविधा भी
जिले में स्थित समस्त रसोई गैस एजेंसियां एवं गैस गोडाउन अपने नियम समय पर खुले रखे जा सकेंगे तथा उपभोक्ताओं को घरेलू गैस का वितरण डोर-टू-डोर होम डिलेवरी के माध्यम से किया जा सकेगा। गैस वितरण कार्य में संलग्न कर्मचारी स्टाफ एवं वाहन चालक संबंधित नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाकर अपने घर से कार्यस्थल तक लॉकडाउन अवधि में आवागमन कर सकेंगे। कंटेन्मेंट क्षेत्रों में नियत अवधि तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
कलेक्टर का यह आदेश आमजनता को संबोधित है एवं एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दंडनीय है एवं उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा।

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