होशंगाबाद। लोक अभियोजन मप्र (Public Prosecution MP) के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन विजय यादव (Director Public Prosecution Vijay Yadav) के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से मप्र के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्त पैरवी करने हेतु और अधिक सक्षम बनाने हेतु 04 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण (वेबिनार) (online webinar) का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
वेबिनार का शुभारंभ संयुक्त संचालक लक्षण सिंह कदम(Lakshan singh kadam) के उद्बोधन से किया। वेबिनार में महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों से संबंधित फारेंसिक ऐबिडेंस इन सेक्सुअल ऑफेंसेंस, स्किल डेवेलपमेंट डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम, एस सी/एसटी एक्ट में महिला अपराधों से संबंधी प्रावधान, महिलाओं के विरूद्ध साइबर क्राइम, एक्जामिनेशन ऑफ विटनिस एण्ड सपोर्ट फॅार विक्टिम इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, पीटा एक्ट के प्रावधान एवं विवेचना, पॉक्सो एक्ट के मामलों में अभियोजन, विक्टिम कम्पनसेसन स्कीम के प्रावधान, ह्यूमन सेफ्टी एवं ट्रेफिकिंग एवं महिला संबंधी अपराधों अपनायी जाने वाली न्यायालयीन प्रक्रिया एवं प्रॉस्क्यिूटर की भूमिका आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञ व्याख्याताओं के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आईपीएस अधिकारी, अभियोजन विभाग के मास्टर ट्रेनर्स ने व्याखान दिया।
महिला अपराधों के प्रकरणों में सशक्त पैरवी हेतु प्रशिक्षण

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