---Advertisement---

भूसा मशीन का उपयोग 11 से 5 बजे तक प्रतिबंधित

By
On:
Follow Us

नर्मदापुरम। जिला प्रशासन ने फसल कटाई के दौरान भूसा मशीन (straw machine) का उपयोग सुबह 11 से शाम 5 बजे तक प्रतिबंधित किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा-188 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह (Collector Narmadapuram Neeraj Kumar Singh) के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मनोज सिंह ठाकुर (Manoj Singh Thakur) ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिले में भूसा मशीन का उपयोग प्रात: 11 से सांय 5 बजे तक प्रतिबंधित किया है। समस्त हार्वेस्टर (Harvester)मालिक/चालक को जिले के किसी भी पुलिस थाने में पंजीयन मय नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज कराना होगा। फसल कटाई के दौरान हार्वेस्टर मालिक/ चालक को दो अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) चालू अवस्था में तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों को कार्य के दौरान साथ में रखना अनिवार्य होगा। भूसे की मशीन का उपयोग 02 अग्निशामक यंत्रों के साथ किया जाएगा, बिना अग्निशामक यंत्र/सुरक्षात्मक उपायों के भूसा मशीन का उपयोग किया जाना निषेध होगा। रात्रि में हार्वेस्टर द्वारा फसल कटाई अथवा भूसा मशीन का उपयोग संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव अथवा कोटवार को पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा। हार्वेस्टर/ भूसा मशीन के मालिक/चालक से कहा है कि बिना अग्निशामक यंत्र/सुरक्षात्मक उपायों के फसल कटाई/भूसा बनाने का कार्य न करें एवं संबंधित ग्राम की समस्त फसल कटाई उपरांत ही भूसा मशीन का उपयोग किया जाए।
बता दें कि रबी फसल की कटाई प्रारंभ हो गयी है। इस दौरान कृषक मुख्यत भूसा मशीन एवं हार्वेस्टर का उपयोग बिना सुरक्षात्मक उपायों के बहुतायात में करते हैं। प्राय: सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण हार्वेस्टर से उत्पन्न होने वाली चिंगारी से खड़ी फसलों में आगजनी की घटनाएं होती हैं, जिससे स्वयं किसान के अतिरिक्त पड़ोसी कृषकों की फसल का भी नुकसान होता है। कृषक भी फसल कटाई के उपरांत भूसा मशीन का उपयोग कर खेत में भूसा बनाने का कार्य भी बिना सुरक्षात्मक उपायों के करने लगते हैं, इस कारण खड़ी फसलों में आग लगने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अग्नि दुर्घटनाओं एवं पब्लिक न्यूसेंस की वजह से जनहानि, धनहानि, पशुहानि तथा खेत खलिहानों में रखी फसलों को भी नुकसान होता है। नर्मदापुरम जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं ताकि अग्नि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। संबंधित ग्राम के ग्राम कोटवार/ग्राम पंचायत सचिव/पटवारी द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी/ तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी के निर्देशन में थाने में मशीन मालिक/चालक के विरुद्ध एफआईआर (FIR) दर्ज करायी जाएगी।

नरवाई में आग लगाना प्रतिबंधित

कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्क जिला दंडाधिकारी मनोज सिंह ठाकुर ने जिले की राजस्व सीमा में स्थित खेतों में खड़े डंठलों (नरवाई) में आग लगाना प्रतिबंधित किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

For Feedback - info[@]narmadanchal.com
Join Our WhatsApp Channel
Advertisement
Noble Computer Services, Computer Courses
Royal Trinity

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Narmadanchal News
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.