लोकसभा चुनाव में इन 13 दस्तावेज के बिना नहीं कर पाएंगे मतदान

लोकसभा चुनाव में इन 13 दस्तावेज के बिना नहीं कर पाएंगे मतदान

नर्मदापुरम। लोकसभा निर्वाचन(Lok Sabha Elections) 2024 में मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अपने साथ निर्वाचन आयोग (Election Commission) द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजों में से कोई एक लेकर मतदान केन्द्र पर अनिवार्य रूप से लाए ताकि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग आसानी से कर सकें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना (Ms. Sonia Meena) ने उक्ताशय की मतदाताओं से अपील करते हुए बताया है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के निर्देशानुसार फोटो मतदाता पर्ची वितरण का कार्य 17-होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत समस्त विधानसभा खंडों में 15 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 के मध्य बीएलओ (BLO) के माध्यम से कराया जाएगा।

उक्त पर्ची मतदान के लिए मान्य नहीं होगी, यह केवल मतदाता को उसके मतदान केन्द्रों की जानकारी एवं मतदाता सूची में दर्ज नाम की पुष्टि के लिए ही है। अर्थात मतदाता अपने मतदान का उपयोग उक्त बीएलओ से प्राप्त मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान नही कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार बीएलओ से प्राप्त मतदाता पर्ची के अलावा आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजों में से कोई एक लेकर मतदान केन्द्र पर आना अनिवार्य है, ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। बताया गया है कि आयोग द्वारा निर्धारित 13 निर्धारित पहचान पत्रों में इपिक कार्ड (EPIC Card), मनरेगा जाबकार्ड (MNREGA Job Card), बैंक (Bank), पोस्ट आफिस (Post Office) की पासबुक फोटोग्राफ के साथ, श्रम मंत्रालय की स्कीम के तहत जारी हेल्थ इंशोरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइंविग लाईसेंस, पेनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किया स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज मय फोटोग्राफ, सेंट्रल, राज्य, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र मय फोट्रोग्राफ, एमपी, एमएलए, एमएलसी को जारी किया गया परिचय पत्र, यूडीआईडी द्वारा जारी दिव्यांगता कार्ड फोटो युक्त एवं आधार कार्ड शामिल हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने 17-होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे असुविधा से बचने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 13 पहचान पत्रो में से कोई एक पहचान पत्र अवश्य लाकर मतदान करें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की मतदान में असुविधा न हो।

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AUTHORRohit

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