एक और पार्षद को मिली हाईकोर्ट से राहत

Post by: Manju Thakur

इटारसी। संबल योजना में नाम शामिल होने की शिकायत के बाद नोटिस मिलने पर नगर पालिका परिषद के कुछ पार्षदों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। इनमें से तीन को पहले ही राहत मिल गयी थी और अब चौथी पार्षद मंजू किशन मालवीय को भी राहत मिल गयी है।
उल्लेखनीय है कि संबल योजना में नाम दर्ज कराने तथा लाभ प्राप्त करने के आरोप में नगर पालिका के पार्षद राकेश जाधव, मनोज गुड्डू गुप्ता, गीता पटेल, मंजू किशन मालवीय और दिव्या बस्तवार का नाम शामिल था। कलेक्टर होशंगाबाद ने मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 (1)(ए) के अंतर्गत नोटिस जारी किया था। चार पार्षद राकेश जावधव, मनोज गुप्ता , गीता पटेल और मंजू किशन मालवीय को उच्च न्यायालय जबलपुर की एकल पीठ ने रोक लगाकर बड़ी राहत प्रदान की है।

ये लगाये थे आरोप
इन पार्षदों पर संबल योजना का लाभ लेने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कलेक्टर होशंगाबाद को संयुक्त रूप से शिकायत प्रस्तुत कर कहा था कि असंगठित श्रमिकों के हित संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 में पात्र नहीं होने के बाद भी नगर पालिका इटारसी के भाजपा पार्षदों तथा उनके रिश्तेदारों ने नाम दर्ज कराकर लाभ लिया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने 28 अगस्त को इन जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करके कार्यवाही की अनुसंशा की थी और इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने संबंधित पार्षदों को नोटिस जारी किये थे। इसके बाद पार्षदों ने हाई कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने इसको राहत प्रदान की है।

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