कृषि संबंधी दुकानें भी 8 से 11 खुलेंगी
इटारसी। ग्रीष्मकालीन फसलों का समय है। ऐसे में किसानों को बुवाई के लिए आवश्यक रासायनिक उर्वरक, पौध संरक्षण औषधियां एवं अन्य कृषि आदानों की मांग होने लगी है। इसके देखते हुए प्रमुख सचिव मप्र शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों जैसे सोशल डिस्टेंस, सेनिटाईजेशन, मास्क पहनना आदि का पालन करते हुए इनसे संबंधित दुकानों को सुबह 8 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी है।
आदेश में कहा गया है कि जिले में पंजीकृत निजी कृषि आदान विक्रेताओं, सेवा सहकारी समितियां एवं जिला विपणन अधिकारी के जिले में स्थित विक्रय एवं भंडारण प्रतिष्ठान कृषक हित में प्रतिदिन प्रात: 8 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए ही प्रदान की जा रही है, इसका पालन करना अनिवार्य होगा। इस दौरान दो से तीन व्यक्तियों से ज्यादा दुकान पर इक_ा न हों, इसका ध्यान रखा जाए।