खास बिंदु…
* 12 और 13 जनवरी को भी होगा सत्यापन कार्य
* पॉलिसी और पहचान पत्र साथ लाना है
* मेहरागांव, पांडुखेड़ी और ताकू की संपत्तियों पर स्थगन
इटारसी।चिटफंड कंपनी जेएसव्ही, जय विनायक और स्कायलार्क के निवेशकों की पॉलिसियों के आकलन और सत्यापन का कार्य एसडीएम हिमांशुचन्द्रा के कार्यालय में तहसीलदार एनके शर्मा द्वारा किया जा रहा है। तीन दिवसीय शिविर में 3 हजार से ज्यादा निवेशकों ने पॉलिसी और पहचान पत्र की फोटोकापी पेश कर 5 करोड़ से अधिक का दावा किया है।
जानकारी अनुसार स्कायलार्क के करीब 600 निवेशकों का डेढ़ करोड़, जेएसव्ही के 2000 निवेशकों का चार करोड़ तथा जय विनायक के 100 निवेशको का तीस लाख रुपए का दावा सामने आया है। अंतिम आंकड़े और अधिक बढऩे की संभावना है। तहसीलदार एनके शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के निवेशकों को देर से हुई जानकारी के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने 12 एवं 13 जनवरी को पॉलिसियों के सत्यापन हेतु समय अवधि बढ़ाने की स्वीकृति दी है।
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने स्कायलार्क के एनके साहू व अन्य, जेएसव्ही एवं जय विनायक के राकेश मीणा व अन्य की शिकायत पर मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 नियम 2003 के तहत मामला दर्ज कर पीडि़त पॉलिसी धारकों के आकलन और सत्यापन के निर्देश एसडीएम हिमांशुचन्द्रा को दिये हंै। पता चला है कि त्वरित और सतर्कतापूर्ण कार्यवाही के चलते जय विनायक की पांडुखेड़ी स्थित ढाई एकड़ संतरे का बगीचा, मेहरागांव स्थित प्रस्तावित कॉलोनी की डेढ़ एकड़ जमीन एवं स्कायलार्क की ताकू स्थित 7 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त और नामांतरण पर स्थगन जारी कर दिया है, जो निवेशकों के हित में है।
इनका कहना है…!
ग्रामीण निवेशकों की सुविधा के लिये तहसीलदार के सुझाव स्कायलार्क, जेएसव्ही और जय विनायक के निवेशकों की पॉलिसियों के आकलन और सत्यापन हेतु 12 एवं 13 जनवरी तय की गई है जो अंतिम अवसर है।
हिमांशुचंद्रा, एसडीओ
संपत्तियों की कुर्की और नीलामी से प्राप्त राशि ही निवेशकों में बांटी जाने का प्रावधान कानून में है। कलेक्टर द्वारा चिटफंड कंपनियों की संपत्ति के क्रय-विक्रय एवं नामांतरण पर रोक लगाकर ठोस कार्यवाही की है।
रमेश के साहू, एडव्होकेट