छेड़छाड़ का आरोपी दोषमुक्त

इटारसी। ग्राम सोनतलाई में पिछले वर्ष हुई छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषमुक्त किया है। थाना तवानगर में अपराध क्रमांक 25/2017 धारा 354 आईपीसी एवं धारा 7,8 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोपी रामभरोस उर्फ धुनी यादव के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध था।
धुनी यादव पर आरोप था कि ग्राम सोनतलाई में किशोरी के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त सत्र प्रकरण में सुनवाई के उपरांत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रीति सिंह ने आरोपी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण में विद्यमान परिस्थितियों का परिशीलन कर आरोपी को उक्त अपराध में दोषमुक्त किया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता संतोष शर्मा, राकेश उपाध्याय, राकेश मालवीय एवं भूपेश साहू ने पैरवी की थी।

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