भोपाल। राज्य शासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम अन्तर्गत पारित किये गये अपराधों के संबंध में संबंधित पुलिस थाना प्रभारी (सब इन्सपेक्टर के पद से अन्यून) को उनके अधिकारिता के न्यायालयों में परिवाद दायर करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया है। इस आशय का आदेश गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है।