इटारसी। विवादित निर्माणाधीन राधाकृष्ण मार्केट फेस-2 में पूर्व में जारी निर्माण संबंधी स्थगन अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। जानकारी याचिकाकर्ता करन सिंह तोमर एवं ओमप्रकाश गगलानी के अधिवक्ता ऐश्वर्य साहू ने पत्रकारों को दी।
श्री साहू ने बताया कि 31 अक्टूबर को न्यायमूर्ति सुजायपाल की अदालत में सुनवाई हुई जिसमें न्यूमार्केट एवं राधाकृष्ण मार्केट तथा दुकानदारों को पक्षकार के रूप में जोड़े जाने के आवेदन स्वीकार किये है। दुुकानदारों के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि तीन दशक से दुकानदार व्यवसाय कर रहे हैं, दीपावली त्योहार पर धंधा करने से रोका जाता है तो उन्हें अपूर्तनीय क्षति होगी। नगर पालिका उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण व्यवसाय में अवरोध उत्पन्न कर रही है। न्यायधीश ने अपने आदेश में कहा कि उनके द्वारा पारित 27 जुलाई 18 के आदेश में निर्माण पर स्थगन जारी किया गया है, यदि दुकानदार कानूनी रूप सें व्यवसाय करने के हकदार हों तो निर्माण पर जारी स्थगन अवरोध नहीं है।
यूमार्केट के दुकानदारों की ओर से अधिवक्ता ए उसमानी ने पश्चिम दिशा के अर्ध निर्मित कॉरीडोर को नगर पालिका द्वारा अपने जवाब में रास्ता बताने पर आपत्ति लेते हुये उन्हें पक्षकार बनाने का आवेदन दिया है। जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता केसी घिल्डियाल की अनुपस्थिति के कारण मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर तय की गई है।