सार्वजनिक स्थलों पर थूकना पड़ेगा भारी, लगेगा जुर्माना

Post by: Manju Thakur

होशंगाबाद। नगरीय प्रशासन विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश का परिपालन करते हुए नगर पालिका होशंगाबाद सीएमओ माधुरी शर्मा द्वारा नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा की गठित टीम को निर्देश दिए हैं कि वह तुरंत वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ करें।
कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सीएमओ माधुरी शर्मा द्वारा जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के अंतर्गत कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के कारण होने वाले महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया है। यह बीमारी संक्रमत वस्तु सेे स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्तियों के छींकने खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। यह तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। अब कोरोना वायरस नियंत्रण हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 418 ए तथा 426-1 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 346 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए होशंगाबाद नगर के क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाए जाते हैं, उन पर 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अत: सभी नागरिकों से आग्रह है कि वे होशंगाबाद नगर के सभी सार्वजनिक स्थलों पर ना थूकंे तथा मास्क अनिवार्यता प्रयोग कर,ें अन्यथा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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