दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले को 02 वर्ष कैद

Post by: Rohit Nage

होशंगाबाद। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विजय कुमार पाठक (Vijay Kumar Pathak), होशंगाबाद (Hoshangabad), के न्यायालय ने आरोपी चंचल कुमार (Chanchal Kumar) पिता राम सुरेश राजपूत (Ram Suresh Rajput), उम्र-40 वर्ष को धारा 419 में 02 वर्ष तथा मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम की धारा 4 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी, होशंगाबाद आरके खांडेगर (RK Khandegar) बताया कि व्यापमं द्वारा वर्ष 2004 की पीएमटी परीक्षा 10 जून 2004 को लगभग 8 बजे से 10:25 बजे के बीच होम सांईस कॉलेज (Home Science College) होशंगाबाद पर आयोजित होने वाली पीएमटी वर्ष 2004 परीक्षा में परीक्षार्थी समीर शाक्य (Sameer Shakya) के स्थान पर आरोपी चंचल कुमार परीक्षा दे रहा था। परीक्षा में शामिल होकर उसकी उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति पत्रक पर समीर शाक्य के नकली हस्ताक्षर किये तथा परीक्षा में अनुचित रूप से शामिल होकर षड्यंत्र किया, परीक्षा के दौरान कक्ष वीक्षक श्रीमती शशि चौधरी (Shashi Choudhary) एवं श्रीमती संजू सिंह (Smt. Sanju Singh) ने संदेह होने पर पकड़ा, जिसकी सूचना होम साइंस कॉलेज प्राचार्य श्रीमती छाया शर्मा (Chhaya Sharma) को दिया। प्राचार्य ने घटना की रिपोर्ट लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना-कोतवाली में की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया और विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय पाठक ने किया। प्रकरण में मार्गदर्शन उपसंचालक अभियोजन गोविंद शाह Govind Shah)का रहा है। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणा कापसे (Smt. Aruna Kapse) ने सशक्त पैरवी की गई।

परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले को 3 वर्ष कैद

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विजय कुमार पाठक के न्यायालय ने सुनील उर्फ सुधीश पिता जगन्नाथ राय, उम्र-45 वर्ष को धारा 419 में 02 वर्ष, 468 में 03 वर्ष तथा मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम की धारा 4 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेकर ने बताया कि व्यापमं द्वारा वर्ष 2004 की पीएमटी परीक्षा 11 जून 2004 को लगभग 8 बजे से 10:15 बजे के बीच होम सांईस कॉलेज होशंगाबाद में आयोजित होने वाली पीएमटी वर्ष 2004 परीक्षा में परीक्षार्थी अविनाश सिंह के स्थान पर आरोपी सुनील कुमार परीक्षा दे रहा था। परीक्षा में पर्यवेक्षक अलका वर्मा एवं अजय पात्रेकर को प्रतिरूपण द्वारा अविनाश सिंह पिता पतिलाल निवासी 108 न्यू कॉलोनी ग्वालियर बनकर छल किया। परीक्षा में शामिल होकर उसकी उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति पत्रक, प्रवेश पत्र में अविनाश सिंह के नकली हस्ताक्षर किये। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना होशंगाबाद में की गयी। पुलिस ने प्रकरण को विवेचना कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में मार्गदर्शन उपसंचालक अभियोजन गोविंद शाह का रहा है और शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अरूणा कापसे ने सशक्त पैरवी की।

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