रोड एक्सीडेंट में मृत्यु पर आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड

Post by: Rohit Nage

The accused who molested a minor got 04 years of rigorous imprisonment

पिपरिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया के न्यायालय द्वारा आरोपी राजा उर्फ राजकुमार राजपूत को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए के अंतर्गत 02 वर्ष का कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान सिंह गूजर ने थाना पिपरिया में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 17 जनवरी 15 को जब वह उसके दोस्त बारेलाल लेाधी के साथ मोटरसाईकिल से घर जा रहा था, जब उसने रोड के किनारे रास्ते मे गाड़ी रोकी, तभी पीछे से आ रही मोटर साईकिल क्रमांक एमपी 05 सी 8723 के चालक ने उसकी मोटर साईकिल को तेज गति से लापरवाहीपूर्वक चलाकर भगवान सिंह और बारेलाल को टक्कर मार दी थी जिससे बारेलाल को गंभीर चोट आयी थी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी।

इस मामले मे अभियोजन की ओर से कुल 13 साक्षियों के कथन कराये गये थे। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजकुमार राजपूत को दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी चौधरी विक्रम सिंह ने पैरवी की थी।

error: Content is protected !!