छेड़छाड़ एवं जान से मारने की धमकी देने वाले को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

छेड़छाड़ एवं जान से मारने की धमकी देने वाले को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

इटारसी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट(First Class Judicial Magistrate), सोहागपुर (Sohagpur) अंशुल चंद्रा (Anshul Chandra) ने छेड़छाड़ एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोपी राजा अहिरवार (Raja Ahirwar) को धारा 354, 354 क भा.दं.वि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा (District Prosecuting Officer, Narmadapuram Rajkumar Nema) ने बताया कि अभियोक्त्री अपने भाई के घर रहकर सिलाई सीखने जाती थी, तब आरोपी उसका पीछा किया करता था, उसने थाने में इसकी शिकायत की थी।

घटना 30 नवंबर 2020 को लगभग शाम 04 बजे महिला फरियादी घर पर थी। उसी समय आरोपी राजा अहिरवार उसके घर के सामने आया और महिला को गालियां देने लगा तब महिला ने घर से बाहर निकल कर आरोपी राजा अहिरवार को गाली देने से मना किया तो आरोपी ने महिला फरियादी का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं तुझे चाहता हूं और मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। फरियादी चिल्लाई तो उसकी मां एवं भाई आ गये।

उन्हें देख आरोपी वहां से भागने लगा और जाते-जाते फरियादी से कहा कि यदि यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से मार दूंगा। महिला ने अपनी मां एवं भाई के साथ जाकर घटना की रिपोर्ट थाना सोहागपुर में लिखायी थी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन तर्कों से सहमत होकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहागपुर ने दोषी पाते हुए आरोपी को उक्त दंड एवं जुर्माने से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती अनीशा खान, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सोहागपुर ने की है।

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AUTHORRohit

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