इटारसी। गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी को 14 माह की सजा आज विशेष न्यायाधीश जेपी सिंह द्वारा एनडीपीएस के मामले में निर्णय पारित किया। आरोपी धर्मेंद्र पांडे निवासी पाटन झारखंड को दोषी माना। 23 मार्च 17 को आरोपी इटारसी प्लेटफार्म नंबर 23 के खंडवा छोर पर बैग में अवैध रूप से गांजा रखे हुआ था। रात्रि 12 बजे आरोपी से पूछताछ करने पर उसके पास से बैग में रखा 2 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा पाया गया, जिस पर से जीआरपी थाना ने एनडीपीएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया जो कि विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें आज आरोपी धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए 14 मार्च कारावास की सजा से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक केशव सिंह चौहान ने की।
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अवैध गांजा रखने के आरोपी को 14 माह की सजा

Rohit Nage
Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.
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