इटारसी। पथरोटा थाना के ग्राम छीपापुर निवासी समोखीलाल को पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई । समोखीलाल ने दो वर्ष पूर्व 27 सितंबर को अपनी पत्नी को जंगल में लकड़ी काटने के बहाने ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी।
अति जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि पत्नी की हत्या का आरोपी समोखी लाल निवासी कोठरा शिवपुर, हाल छीपापुर थाना पथरोटा ने अपनी पत्नी गायत्री बाई को जंगल में लकड़ी लाने के लिए ले गया था। अकेला वापस आया और बोला कि गायत्री ग्राम सोंठिया गई है। उसने उसके चरित्र की शंका पर हत्या कर सनसनी फैला दी थी। महिला के भाई अनिल ने थाना पथरोटा में गुमशुदगी की रिपोर्ट की जिस पर पुलिस ने जांच में उसके पति से सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या करना स्वीकार कर बताया कि उसने घोघरा के जंगल में नाले के पास ग्राम झालई में धारदार कुल्हाड़ी से गर्दन पर हमला कर गायत्री बाई की हत्या की है। आरोपी को 30 सितंबर 20 को गिरफ्तार कर जेल भेजा तब से आरोपी जेल में ही है।
श्री भदौरिया ने बताया कि इस प्रकरण में 17 गवाह अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये और 22 दस्तावेज पेश कर हत्या आरोपी द्वारा करना प्रमाणित किया था। इस प्रकरण में लास्ट सीन के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया है कि आखिरी बार मृतिका के साथ जंगल गई फिर नहीं लौटी। द्वितीय जिला अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी ने हत्या के आरोपी समोखी लाल को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा और 1000 रुपये जुर्माना से दंडित किया। आरोपी का पूरा मामला अंदर ट्रायल ही निपटा, जमानत नहीं हुई। संपूर्ण प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अति जिला लोक अभियोजक इटारसी भूरे सिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने की।