गांजे की अवैध खेती करने के मामले में पिता पुत्र को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास

Post by: Rohit Nage

10 years rigorous imprisonment to three who attacked and killed basewall, sword, knife and iron rod

नर्मदापुरम। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), जिला नर्मदापुरम् (District Narmadapuram) के न्यायालय ने आरोपी आधार सिंह (Aadhar Singh) एवं उसके पुत्र अभिषेक (Abhishek) को एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की धारा 8/20 में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 5000-5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर व्यतिक्रम में अतिरिक्त 5-5 माह का समश्र कारावास भुगताया जाएगा।

जिला अभियोजन अधिकारी राज कुमार नेमा (District Prosecution Officer Raj Kumar Nema) ने बताया कि 07 अप्रैल 2019 को थाना सोहागपुर (Police Station Sohagpur) के उपनिरीक्षक आकाश दीप (Sub Inspector Akash Deep) को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी थी कि ग्राम झिरमटा में आधार सिंह एवं अभिषेक पुर्विया अपने खेत की झोपड़ी के पास लगे भटे और टमाटर के पौधों के साथ गांजे के पौधे भी लगा रखे हैं। मुखबिर सूचना पर प्रधान आरक्षक लखन सिंह, आरक्षक अंकित साहू, दुर्गेश मालवीय, दयालाल प्रजापति, महेन्द्र कुमार सोनकर, दिनेश, अमर, सीमा एवं स्वतंत्र गवाहों को लेकर मौके पर गए जहां आरोपी अभिषेक मिला। उसे कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दी और उपनिरीक्षक आकाश दीप ने खेत की तलाशी की। तलाशी में खेत की मेढ़ के किनारे भटे एवं टमाटर के पौधों के साथ गांजे के पौधे मिले।

खेत में लगे गांजे के पौधों को जड़ से उखाड़ कर गिनती की गयी। छोटे-बड़े कुल 152 नग गांजे के पौधे पाए गए, जिनकी जब्ती की कार्यवाही की गयी और आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्यवाही की। संपूर्ण विवेचना उपनिरीक्षक आकाश दीप ने की। विशेष न्यायालय में विचारण के द्वारा अभियोजन की ओर से 12 गवाहों के कथन दर्ज कराये। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ने गांजे की अवैध खेती करने के अपराध में दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी। शासन की ओर से दिनेश कुमार यादव (Dinesh Kumar Yadav) विशेष लोक अभियोजक, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम ने की।

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