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तवा कॉलोनी में बस स्टैंड का रास्ता साफ

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सरकार ने दस हजार वर्गमीटर जमीन नपा को दी
इटारसी। तवा कॉलोनी ट्रैक्टर स्कीम परिसर में प्रस्तावित शहर के नए बस स्टैंड निर्माण की बड़ी अड़चन दूर हो गई है। सरकार ने आठ शर्तों के साथ नपा को इस जमीन के आवंटन आदेश जारी कर दिए हैं। 5 जुलाई को अवर सचिव राजस्व सुमन रायकवार के कार्यालय से इस संबंध में पत्र जारी हुआ है। रेलवे स्टेशन रोड के तंग इलाके में संचालित बस स्टेंड यहां शिफ्ट होने से जहां पुरानी बस्ती के विकास का रास्ता खुलेगा, वहीं बड़ा बस टर्मिनल बनने से लोगों को फायदा होगा।

यह लिखा है आदेश में…
कलेक्टर होशंगाबाद के पत्र 5 फरवरी 2018 के अनुसार नगर पालिका परिषद को भूमि सर्वे नंबर 447-2 एवं 449-1 में से 1.294 हेक्टेयर कुल 12940 वर्गमीटर में से 10504.48 वर्गमीटर पर नए बस स्टैंड के निर्माण एवं 2435.52 वर्गमीटर पर दुकान निर्माण होने के कारण आरबीसी नियमों के तहत कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार व्यवसायिक दर पर बाजार का 50 फीसदी प्रब्याजी एवं इस पर 7.5 फीसदी सालाना भू भाटक पर आवंटित की गई है। विस अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा के मुताबिक दस हजार वर्गमीटर जमीन पर सार्वजनिक प्रयोजन के कारण किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि 2435 वर्गमीटर के कामर्शियल यूज पर ही भुगतान करना होगा। नपा जल्द ही इसका भुगतान कर काम शुरू कराएगी।

कब क्या हुआ…
8 मई को कलेक्टर ने कमिश्नर कार्यालय को पत्र में आवंटन संबंधी दावे-आपत्तियों का निराकरण कार्रवाई पूर्ण होने की जानकारी दी। इससे पहले 9 फरवरी को कमिश्नर कार्यालय ने प्रमुख राजस्व आयुक्त के समक्ष नपा के प्रस्ताव का प्रकरण कलेक्टर कार्यालय से भेजा था। राजस्व विभाग की अंतर्विभागीय समिति की बैठक 21 जून में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया।

विरोधियों को करारा तमाचा…
विस अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा के नेतृत्व में नपाध्यक्ष श्रीमती सुधा अग्रवाल द्वारा तैयार इस प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस एवं विरोधी गुट लंबे समय से घेराबंदी कर रहे थे, कहा जा रहा था कि दूसरे की जमीन पर भूमिपूजन कर दिया, लेकिन आवंटन मिलने के बाद जहां इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, वहीं इस मामले की घेराबंदी कर रहे विपक्ष को भी तगड़ा झटका लगेगा।

इन शर्तों पर मिली जमीन ….
.आवंटन आदेश से छह माह के अंदर आवेदक नपा भू भाटक जमा कराएगी, ऐसा न करने पर आवंटन आदेश रद्द हो जाएगा।
.आवंटित रकबे में दो फीसदी चरनोई भूमि सुरक्षित रखी जाएगी। भूमि समाप्त होने पर अन्य मद की भूमि से यह जमीन देना होगा।
.पट्टा अनुबंध का पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होगा और भू अभिलेख में संशोधन होगा।
.आवंटित जगह का दूसरे किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं कर सकेंगे। भविष्य में उपयोग बंद होने पर निर्मित भवन एवं संपत्ति समेत इसे शासन अधिगृहीत कर लेगा, और नपा को उसका मुआवजा नहीं मिलेगा।
.निर्माण पूर्व टीएंडसीपी, मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अनुमति लेना होगी।
.शासन के अधिकृत प्रतिनिधि या कलेक्टर भूमि के सही उपयोग एवं शर्तों के पालन का परीक्षण करने कभी भी निर्मित प्रोजेक्ट का निरीक्षण का अधिकार रखेंगे।
.इस जमीन या इस पर निर्मित संपत्ति को कभी बंधक या इस पर लोन नहीं लिया जा सकेगा।

जल्दी काम शुरू होगा
विरोधियों कहते थे कि बिना पजेशन भूमिपूजन कर दिया। पूर्व कलेक्टर ने एडवांस पजेशन दे दिया था, राजस्व विभाग की प्रक्रिया में समय लगता है। शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द ही नपा डीपीआर एवं टीएस का प्रस्ताव भेजेगी, इसे मंजूर कर काम शुरू कराएंगे। सिर्फ व्यवसायिक हिस्से का भू-भाटक देना होगा, सार्वजनिक उपयोग पर किसी तरह का भुगतान नहीं होगा। काम शुरू होने तक बसों का नाइट हॉल्ट डिपो तवा कॉलोनी में कराने की बात भी की जाएगी।
डॉ. सीतासरन शर्मा, विस अध्यक्ष

सौगात देंगे
विस अध्यक्ष के प्रयासों से शासन ने हमें जमीन दी है। जल्द ही राजस्व भुगतान एवं प्रोजेक्ट की डीपीआर एवं टीएस शासन से लेकर काम शुरू कराए जाएंगे। नवीन बस स्टैंड शहर के लिए बड़ी सौगात रहेगा। इससे पुरानी इटारसी के विकास एवं ट्रैफिक समस्या से लोगों को राहत मिलेगी।
श्रीमती सुधा अग्रवाल, नपाध्यक्ष

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