आठ वर्ष पुराने हत्या के मामले में अभियुक्त दोषमुक्त

आठ वर्ष पुराने हत्या के मामले में अभियुक्त दोषमुक्त

इटारसी। करीब 8 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त किया है, जबकि एक आरोपी फरार है।
अधिवक्ता बलदेव सिंह सोलंकी ने बताया कि 12 दिसंबर 2014 को रमेश साकले ने विनोद अहिरवार की गुमशुदगी दर्ज करायी थी।

14 दिसंबर को पुलिस चौकी बरखेड़ा में वन विभाग (Forest department) के जावेद खां ने सूचना दी कि बरखेड़ी रेंज में शाहपुर रोड पर वन चौकी के पास जंगल में गश्त के दौरान बागझिरी जाने वाले रास्ते पर एक शव पड़ा है। बरखेड़ा चौकी ने मर्ग कायम कर जांच की तो मृतक के पेंट की जेब से यूको बैंक शाखा इटारसी की पासबुक मिली। इसके आधार पर उसकी पहचान विनोद पिता रमेश अहिरवार के रूप में हुई।

जांच के दौरान विनोद की हत्या के मामले में सोनू आत्मज भिखारी लाल और सोनू उर्फ हीरालाल उर्फ राजकुमार के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। मामले में कोर्ट ने आरोपी सोनू भिखारीलाल निवासी मोहासा बाबई को दोषमुक्त कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता बलदेव सोलंकी ने मामले में कुल 33 दस्तावेज पेश किये। अधिवक्ता सोलंकी के तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया।

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