केवल मारपीट ही घरेलू हिंसा में अकेले शामिल नहीं : न्यायाधीश

इटारसी। तहसील विधिक सेवा समिति, इटारसी द्वारा राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत, पथरोटा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हर्ष भदौरिया प्रथम जिला न्यायाधीश द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, दंड प्रक्रिया संहिता एवं हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत भरण-पोषण, कार्यस्थल पर महिलाओं का संरक्षण एवं महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के तहत अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। उनके द्वारा बताया कि मारपीट के अलावा ताने देना, घर खर्च नहीं देना आदि भी घरेलू हिंसा में आते है, जिसके लिए व्यथित महिला के अलावा अन्य व्यक्ति भी संरक्षण अधिकारी को शिकायत कर सकता है।

विभिन्न कानूनों के तहत भरण-पोषण की व्यवस्था व उनमें अंतर की जानकारी देते हुए बताया गया कि घरेलू हिंसा अधिनिमय में विवाह प्रकृति की नातेदारी वाली महिला जिसका कानूनन विवाह न हुआ हो वह भी भरण-पोषण की राशि पाने की हकदार है। साथ कामकाजी महिलाएं अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ की दशा में किस प्रकार व कहां शिकायत कर सकती है व नियोक्ता द्वारा जांच की अवधि के दौरान महिला को क्या-क्या अधिकार प्राप्त है, इसकी भी जानकारी दी गई। किसी भी कानूनी भी समस्या की दशा में तहसील विधिक सेवा समिति इटारसी में संपर्क कर सकते है, आपको निशुल्क कानूनी सलाह दी जायेंगी।

कार्यक्रम में संजय गुप्ता पैनल अधिवक्ता एवं जिनेन्द्र कुमार जैन विधिक सेवा ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर ग्राम की सरपंच, सचिव एवं महिलाएं उपस्थित रहीं।

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AUTHORRohit

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