सावधान! इससे बचें, रेल संपत्ति की हानि एवं जीवन को खतरा हो सकता है

Post by: Rohit Nage

इटारसी। रेल मंडल भोपाल (Railway Division Bhopal) ने यात्रियों से रेलों की सुरक्षा के लिए ट्रेनों में विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने से बचने का आग्रह किया है। रेल प्रशासन (Railway Administration) ने कहा है कि संरक्षित और सुगम ट्रेन (Train) परिचालन के साथ अपने यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।

चलती गाडिय़ों में धूम्रपान करने अथवा विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने वालों के कारण रेल संपत्ति की हानि और सह यात्रियों के जीवन को खतरा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना रहती है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि रेल परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान न करें और ना ही किसी भी प्रकार के विस्फोटक एवं ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा करें।

इससे आप के साथ-साथ सह यात्रियों का भी जीवन खतरे में पडऩे के साथ ही रेल संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है। ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री ले जाना रेलवे अधिनियम (Railway Act), 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है, जहां अपराधी को रेलवे अधिनियम की धारा 165 के तहत 3 साल तक की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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