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चिटफंड कंपनी पिनकॉन ग्रुप के खिलाफ बड़ा आदेश, निवेशकों को राहत की उम्मीद
छतरपुर/इटारसी। चिटफंड कंपनी ग्रुप पिन कॉन ग्रुप कलकत्ता की 5 सोसाइटी, कंपनी द्वारा अधिक ब्याज और प्रोडक्ट का लालच देकर ठगे गए निवेशकों के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर संदीप आर ने 433 निवेशकों की 4 करोड़ 30 लाख राशि वसूली के आदेश निवेशकों के पक्ष में दिए। उक्त जानकारी रमेश के साहू एडवोकेट इटारसी ने दी।
श्री साहू ने बताया कि पारित आदेश में सरगना मनोरंजन राय तथा सभी पूर्व और वर्तमान डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर के आदेश पुलिस अधीक्षक छतरपुर को दिए हैं। आदेश में पिनकॉन ग्रुप की बैतूल स्थित संपति की कुर्की और सभी ज्ञात संपत्तियों पर स्थगन जारी कर 9 बैंक खातों को फ्रीज किया है।
इनके खिलाफ हुए आदेश
अक्श फाइनेंशियल सर्विस, 16 निवेशक, स्वीकृत दावा राशि 14422460 रुपए, एलआर एन फाइनेंस, 47 निवेशक, स्वीकृत दावा राशि 6677076 रुपए, एलआरएन यूनिवर्स प्रोड्यूसर, निवेशक 146, स्वीकृत दावा 16436610 रुपए, ग्रीनएज फूड प्रोडक्ट निवेशक 208 स्वीकृत दावा राशि 15174313 रुपए, उत्कल मल्टी स्टेट क्रेडिट को आपरेटिव सोसाइटी, निवेशक 252, स्वीकृत दावा राशि 19740259 रुपए। इस प्रकार 5 कंपनी के 433 निवेशकों की 4 करोड़ 30 लाख की राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली होगी, जो संपत्तियों की नीलामी से वसूल होगी।
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