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निर्णय – 6 फिट ऊंचाई तक की दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जा सकेंगी

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सामूहिक स्नान प्रतिबंधित

होशंगाबाद। कलेक्टर होशंगाबाद नीरज कुमार सिंह (Collector Hoshangabad Neeraj Kumar Singh) ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जरूरी है कि जिले में कोविड प्रोटोकाल (Covid Protocol) का कड़ाई से पालन करते हुए आगामी सभी त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से व आपसी सौहार्द्र के साथ मनाए जाएं। कलेक्टर श्री सिंह गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
बैठक में विधायक होशंगाबाद डॉ. सीतासरन शर्मा (MLA Hoshangabad Dr. Sitasaran Sharma), विधायक सिवनीमालवा प्रेम शंकर वर्मा (MLA Seonimalwa Prem Shankar Verma), पुलिस अधीक्षक गुरुकरन सिंह (SP Gurukaran Singh), अपर कलेक्टर जीपी माली (Additional Collector GP Mali) सहित जिला स्तरीय शांति समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में शांति समिति द्वारा आगामी त्यौहारों पर कोरोना नियंत्रण तथा शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गए।
कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के दृष्टिगत गृह विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जिला स्तरीय शांति समिति ने निर्णय लिया कि आगामी त्यौहारों/पर्वों पर नर्मदा नदी के समस्त घाटों पर सामूहिक रूप से स्नान पर प्रतिबंध रहेगा। नवरात्र पर्व (Navratri) पर जिले में अधिकतम 6 फीट तक की ऊंचाई वाली मां दुर्गा प्रतिमाएं (Durga Pratima) स्थापित की जा सकेंगी। साथ ही आगामी त्यौहारों के आयोजन के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
विधायक डॉक्टर श्री शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य (Maharashtra State) में कोरोना के बढ़ते प्रकरण के दृष्टिगत जिले में महाराष्ट्र से आने वाहनों की स्क्रीनिंग की जाए। विधायक श्री वर्मा ने कहा कि कोविड-19 से सुरक्षा हेतु मास्क के उपयोग का जिले में पुनः सख्ती से पालन किया जाए। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि आगामी त्यौहारों/पर्वों पर जिले में यातायात व्यवस्था का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर जीपी माली ने धार्मिक त्यौहारों के आयोजन के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में बताया कि प्रतिमा के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30 गुणा 45 फीट नियत किया है। झांकी निर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड़ की स्थिति बनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो सके। झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, यह व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी। मूर्ति का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा, ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो। कोविड संक्रमण को देखते हुए धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों/पंडालों/विजर्सन के आयोजनों में श्रद्धालु/दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि जिले में 11 सितंबर से 20 सितंबर तक टीकाकरण अभियान संचालित किया जाएगा। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से आग्रह किया कि वे ऐसे नागरिक जिन्होंने अभी तक कोविड वैक्सीनेशन का पहला डोज नहीं लगवाया है उन्हे अभियान के तहत अनिवार्य रूप से टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। बैठक में पीयूष शर्मा (Piyush Sharma), आचार्य गोपाल प्रसाद खड्डर, राजकुमार खंडेलवाल, मनोहर बडानी, प्रकाश शिवहरे, हंसराय, सागर शिवहरे, डॉ. आरके जैन, अनोखीलाल राजौरिया, शहर काजी अशफाक अली, भगवती चौरे, चंद्रगोपाल मलैया,योगेश्वर तिवारी सहित अन्य जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्य शामिल थे।

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