इटारसी। करीब दो वर्ष पूर्व इटारसी (Itarsi) निवासी एक अल्प वयस्क बालिका से बलात्कार करने के आरोपी उसी के सौतेले पिता को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी सुश्री सविता जडिय़ा (Second Additional Sessions Judge Itarsi Ms. Savita Jadia) की कोर्ट (Court) ने मौत आने तक की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है।
बच्ची अपनी मां और बुआ की लड़की के साथ इटारसी में रहती है। उसके सगे पिता छिंदवाड़ा (Chhindwara)में रहते हैं जो उसकी मां को छोड़ चुके हैं। सौतेले पिता द्वारा बलात्कार करने की शिकायत उसने इटारसी पुलिस स्टेशन (Itarsi Police Station) में दर्ज करायी थी। घटना 18 सितंबर 2020 की है।
पैरवीकर्ता एचएस यादव (HS Yadav), अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी ने बताया कि 19 सितंबर 2020 को 12 वर्ष से कम आयु की एक बालिका ने थाना इटारसी में मौखिक रिपोर्ट लिखाई थी कि वह इटारसी में उसकी मां, सौतेले पिता और बुआ की लड़की के साथ रह रही है, वह पढ़ी-लिखी नहीं है। सौतेले पिता सुनील (Sunil) पिछले तीन माह से उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। 18 सितंबर 2020 की रात में उसके सौतेले पिता सुनील ने उसके साथ बलात्कार किया किन्तु वह डर के कारण किसी को यह बात नहीं बता पाई। बालिका ने यह बात आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को बताई, जिसने चाइल्ड लाइन (Child Line) के लोगों को सूचित किया।
चाइल्ड लाइन के लोगों ने उससे पूछताछ कर उसे थाने पर रिपोर्ट कराने के लिए लेकर आये। जांच में यह पाया कि उक्त बालिका के सगे पिता छिंदवाड़ा रहते हैं, जिन्हें उसकी मां ने छोड़ दिया है। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376(2)एन, 376 एबी भादवि एवं धारा 5(एन),5(एल),5(एम) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने परीक्षण के दौरान अभियोक्त्रि द्वारा उसके साथ हुई घटना का समर्थन किया। न्यायालय ने अभियोक्त्रि के एकमात्र कथन के आधार पर अभियुक्त पर अपराध को सही पाते हुए उसे धारा 376(2)एन भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 376 (एबी) भादवि में मृत्यु उपरांत कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 5(एन) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड और धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000 अर्थदंड से दंडित किया।