खबर का असर : सेंपल बीज बेचने पर साहू फर्टिलाइजर का लाइसेंस निलंबित

खबर का असर : सेंपल बीज बेचने पर साहू फर्टिलाइजर का लाइसेंस निलंबित

इटारसी। सेंपल बीज (Sample Seed) बेचने मामले में कृषि विभाग (Agriculture Department) ने इटारसी (Itarsi) के साहू फर्टिलाइजर (Shahu Fertilizer) का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। कृषि उप संचालक के निर्देश पर बनाई जांच दल ने सेंपल बीज बेचे जाने की शिकायत को सही पाया था। दल की जांच रिपोर्ट के बाद कृषि उप संचालक ने कार्यवाही करते हुए दुकानदार का बीज बेचने वाला लाइसेंस निलंबित (License Suspended) कर दिया। बता दें कि नर्मदांचल डॉट कॉम ( Narmadanchal.com)ने उस वक्त इस खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया और कृषि उप संचालक (Agriculture Deputy Director) से इस बाबत बात भी की थी। उपचांचालक ने जांच कमेटी बनायी थी। किसान ने सीएम हेल्प लाइन में भी इसकी शिकायत की थी।

यह था मामला

ग्राम पथरोटा (Village Pathrota) के उन्नत किसान अमित वर्मा (Amit Verma) ने साहू फर्टिलाइजर इटारसी की शिकायत कृषि विभाग उप संचालक से की थी। दरअसल अमित वर्मा ने साहू फर्टिलाइजर दुकान से 27 जून 2023 को 3524 किस्म पायोनियर कंपनी (Pioneer Company) का मक्का बीज खरीदा था जो कि दुकानदार ने किसान अमित वर्मा को सेंपल बीज के 15 पैकेट बेच दिए और सेंपल बीज बिक्री का बिल भी दे दिया। पीडि़त किसान ने 25 हजार रुपए का बीज खरीदा था और अपने खेत में बोनी भी कर दी थी। इसी दौरान बीज के पैकेट पर उनकी नजर पड़ी और उन्होंने सारे पैकेट चेक किए तो उनके होश उड़ गए थे कि सभी पैकेट सेंपल बीज के थे, नॉट फॉर सेल जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता था। बीज विक्रेता ने किसान को यह सेंपल बीज बेचा था। पीडि़त किसान अमित वर्मा ने इस मामले की शिकायत कृषि विभाग और सी एम हेल्प लाइन पर की थी। इस मामले में कृषि उप संचालक जेआर हेडाऊ नर्मदापुरम (Agriculture Deputy Director JR Hedau Narmadapuram) ने बताया कि पीडि़त किसान द्वारा शिकायत की गई थी कि साहू फर्टिलाइजर जमानी रोड इटारसी ने पायोनियर मक्का बीज बेचा था। शिकायत के बाद विभाग ने जांच दल बनाया और जांच की गई तो पता चला कि कोटेड कॉप साइंस कंपनी का बीज किस्म पी- 3524 ए 3 सीडब्ल्यू लॉट नंबर 5886628 जेपी 23 एच 0076 किसान को बेचकर पक्का बिल दिया। जो कि यह बीज कंपनी ने किसानों को निशुल्क वितरण के लिए दुकानदार को दिया था। इसलिए सीड एक्ट का उल्लंघन किए जाने के कारण मेसर्स साहू फर्टिलाजर जमानी रोड इटारसी का बीज बेचने का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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AUTHORRohit

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