दीपावली को लेकर बिजली विभाग ने किया ये निवेदन

Post by: Rohit Nage

Compound interest will be charged on late payment of bills issued in electricity cases

इटारसी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Central Zone Electricity Distribution Company) ने भोपाल (Bhopal), नर्मदापुरम् (Narmadapuram), ग्वालियर (Gwalior) एवं चंबल संभाग (Chambal Division) के 16 जिलों के विद्युत उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) से अपील की है कि वे दीप पर्व पर विद्युत सुरक्षा एवं सावधानियां रखकर सुरक्षित दीपावली ( Diwali) मनाएं।
कंपनी ने सभी पटाका व्यवसायियों से अपील की है कि वे बिजली लाइन (Power Line) के नीचे, ट्रांसफार्मर (Transformer) के नीचे या उससे लगाकर दुकान न लगाएं क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और छोटी सी असावधानी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। कंपनी के नागरिकों ने अनुरोध किया कि वे पटाखे व आतिशबाजी (Fireworks) बिजली लाइनों के नीचे व आसपास न करें।
कंपनी ने कहा है कि दीपावली पर्व पर प्रकाशीय साज-सज्जा हेतु उपभोक्ता अपने परिसर में विद्यमान बिजली कनेक्शन से स्वीकृत भार के अनुसार ही बिजली का उपयोग करें। बिना स्वीकृति के अतिरिक्त भार की वृद्धि एवं सीधे तार डालकर विद्युत चोरी नहीं करें। बिजली चोरी अथवा बिना स्वीकृति के संयोजित भार में वृद्धि अवैधानिक है और इसके लिए बिजली अधिनियम 2003 में जुर्माने का प्रावधान है।
कंपनी ने मिठाई, मूर्तियां, साज-सज्जा, बर्तन व्यापारी, पटाखों की दुकाने एवं दीपावली पर्व से जुड़ी अन्य सामग्री के विक्रय हेतु लगाए जाने वाली अस्थाई दुकानों के प्रकाश व्यवस्था हेतु व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वे नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। कंपनी ने कहा है कि दीपावली पर्व पर अस्थाई दुकानों की स्थापना, बिजली ट्रांसफार्मरों एवं बिजली की लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाकर ही स्थापित करें ताकि विद्युत दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

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