कोबरा (Cobra) का परिवहन करने वाले पिता-पुत्र को भेजा जेल

Post by: Poonam Soni

Updated on:

होशंगाबाद। वन परिक्षेत्र बनखेड़ी के अधिकारियों ने इंडियन प्रजाति कोबरा (Indian Species Cobra) के पांच नग लेकर परिवहन कर रहे दो लोगों को मंगलवार को पकड़ा था। आज उनको पिपरिया कोर्ट (Court) में पेश किया जहां से उनको जेल भेज दिया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, पिपरिया चौधरी विक्रम सिंह (Vikram Singh Choudhary) के अनुसार आज न्याययिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कुसुमहर चक्रवर्ती ने 5 नग इंडियन कोबरा का परिवहन करने वाले आरोपी राकेश नाथ व रामनाथ की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दोनों को जेल भेजा है।
सोमवार 21 दिसंबर को वन परिक्षेत्र वनखेड़ी के वन अधिकारियों को यह सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति इंडियन प्रजाति कोबरा के 5 नग को लेकर परिवहन कर रहे हैं। वन विभाग बनखेड़ी टीम (Forest Deparment) ने शुगर मिल के पास बनखेड़ी में रोड पर चैकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 42 जी 3064 को रोक कर जांच की तो वाहन चालक राकेशनाथ व उसके पिता रामनाथ के कब्जे से वाहन में रखे थैले से 5 नग इंडियन कोबरा अवैध परिवहन करते हुए जब्त किए। आरोपियों के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत पीओआर जारी किया तथा दोनों को गिरफ़्तार कर आजमंगलवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया।
अभियोजन की ओर से चौधरी विक्रम सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, पिपरिया ने ज़मानत आवेदन का विरोध किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर न्यायालय जेएमएफसी पिपरिया कुसुमहर चक्रवर्ती ने आरोपियों की ज़मानत याचिका निरस्त कर जेल भेजा। उक्त आरोपियों को पकडऩे में महत्वपूर्ण भूमिका एसडीओ रचना शर्मा, रेंजर वंदना पाल, परिक्षेत्र सहायक रामकृष्ण परस्ते तथा विष्णु पुजारी, वनरक्षक ब्रज किशोर सोनी, मुकेश मिश्रा, राजकुमार वर्मा तथा अंकित अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Leave a Comment

error: Content is protected !!