बाढ़ नियंत्रण कक्ष : 15 अक्टूबर 2021 तक रहेगा क्रियाशील

बाढ़ नियंत्रण कक्ष : 15 अक्टूबर 2021 तक रहेगा क्रियाशील

कंटोल रूम का नंबर 07574-251292

होशंगाबाद। जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में प्रभावित होने वाले क्षेत्रो में त्वरित समुचित व्यवस्थाएं स्थापित करने के लिए कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देशानुसार कलेक्टर कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष (flood control room) 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे क्रियाशील रहेगा। इस के लिए विभिन्न विभागों के 4 अधिकारी/कर्मचारियो की 8-8 घंटे की चक्रवार तीन पालियों में लगाई गई है। कंट्रोल रूम 15 जून को प्रात: 6 बजे से क्रियाशील होगा। प्रथम पाली प्रात: 6 बजे से 2 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं तृतीय पाली रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक चलेगी। इन तीन पालियों के लिए विभिन्न विभागों के 4-4 अधिकारी एवं कर्मचारियो की कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगाई गई हैं। कंट्रोल रूम 24 घंटे क्रियाशील रहेगा। जिला मुख्यालय स्थित कंटोल रूम का नंबर 07574-251292 है।
कंट्रोल रूम में नियुक्त किये गये अधिकारी/कर्मचारियों के तीन दल गठित किये गये हैं। प्रथम दल के लिए संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम प्रवीण निमजे 9425012566 को नोडल बनाया गया है। इसी तरह द्वितीय दल के लिए महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कैलाश सौनी 9425366435 एवं तृतीय दल के लिए महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एमके कोरी 9406710365 को नोडल बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रथम दल प्रति सोमवार एवं गुरूवार, द्वितीय दल प्रति मंगलवार एवं शनिवार तथा तृतीय दल प्रति बुधवार, शक्रवार एवं रविवार को कंट्रोल रूम में कार्यरत रहेगा।
कंट्रोल रूम एवं संपूर्ण जिले के लिए बाढ़ प्रभारी अधिकारी अपर कलेक्टर जीपी माली मोबाईल नंबर 9425009864 एवं सहायक बाढ़ प्रभारी अधीक्षक भू अभिलेख श्रीमति सविता पटेल 9329318164 को नियुक्त किया गया है। कंट्रोल रूम संचालन के लिए तीन पालियों में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय पर कंट्रोल रूम पर उपस्थित रहें। कंट्रोल रूम में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी कंट्रोल रूम में स्थापित दूरभाष या अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाली सूचना पर संबंधित को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देगें, साथ ही कंट्रोल रूम में संधारित पंजी में जानकारी कहा से प्राप्त हुई, निर्धारित कालम में दर्ज करेगें तथा जिन वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई है उनके नाम, दिनांक व समय भी पंजी में अनिवार्य रूप से संधारित करना सुनिश्चित करेंगे। कंट्रोल रूम को प्राप्त सूचना अनुसार सूचना का संप्रेषण बाढ़ बचाव दल, तहसील स्तरीय कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम, राहत दल, पुर्नवास दल, चिकित्सा दल को करना होगा। प्राप्त सूचना के निराकरण के लिए की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी संधारित पंजी में दर्ज करना होगा। जिन कर्मचारियो की कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगाई है उनके कार्यालय प्रमुखो को स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये है कि यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एवं सेवा निवृत्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर कार्यालय के दूसरे कर्मचारी/अधिकारी को सौंपे गये दायित्व के लिए कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। निर्देशित किया गया है कि इस अवधि में सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का अवकाश व मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मान्य नही की जाएगी। प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को मुख्यालय पर कार्य के लिए उपलब्ध एवं सतत संपर्क में रहने के निर्देश दिये गये हैं।

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