रविवार, सितम्बर 8, 2024

LATEST NEWS

Train Info

09 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में भारी छूट

नर्मदापुरम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें, मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग ने विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में राजीनामें पर उपभोक्ताओं को पृथक-पृथक दरों में छूट प्रदान करने की घोषणा की है। विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में दी गई छूटों को इस प्रकार समझा जा सकता है।

प्रीलिटिगेशन स्तर पर यानी ऐसा मामला जो अभी न्यायालय में दर्ज नहीं हुआ है, उस मामले में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छहमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जाएगी। लिटिगेशन न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान के चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छहमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट की जावेगी।

विभाग ने विद्युत के प्रकरणों में निम्न शर्तों पर लोक अदालत के दिन राजीनामा करने पर छूट देने की घोषणा की है। जिनमें आवेदक को निधारित छूट के उपरांत भोश देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता, उपयोगकर्ता का विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उनके नाम पर किसी अन्य संयोजन, संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी, अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी, अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत, अदालतों में छूट प्राप्त किए उपभोक्ता, उपयोगकर्ता को छूट प्राप्त नहीं होंगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरुद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जायेगी। दिनांक 09 दिसंबर 2023 शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट आंकलित सिविल दायित्व राशि रूपये 50,000 रुपए पचास हजार तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट 9 दिसंबर में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में समझौता करने के लिए लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जाएगी।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

MP Tourism

error: Content is protected !!

Jansampark MP News