नर्मदापुरम। नगरपालिका परिषद हॉका गैंग द्वारा नगर के प्रमुख चौक-चौराहों, मुख्य मार्गों पर आवारा/पालतु पशुओं को पकड़कर कॉजी हाउस/गौ-शाला में बंद करने उपरांत 24 घंटे बाद नगर से 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों में छोड़ा जाएगा और पशु मालिकों पर होगी धारा 133 की कार्यवाही एवं 1000 जुर्माना किया जाएगा।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी नवनीत पाण्डेय ने नगर पालिका के अमृता सभाकक्ष में सायं 5.30 बजे से नगर पालिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सौंपे दायित्वों एवं नगर पालिका कार्य अंतर्गत बैठक ली गई जिसमें मुख्य तौर पर नगरीय क्षेत्र के प्रमुख चौक-चौराहों, मुख्य मार्गोंं पर आवारा एवं पालतु मवेषी गाय-बैल, बछड़े जगह-जगह घूमते एवं बैैठे पाए जा रहे जिससे आए दिन नगर में आवागमन प्रभावित होकर दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसकी रोकथाम हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पाण्डेय ने हॉका गैंग के समस्त कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि आवारा एवं पालतु पशुओं को पकड़कर कॉजी हाउस एवं गौ-शाला में बंद किया जाए एवं 24 घंटे के अंदर अंदर यदि कोई भी पशु मालिक अपने पालतु जानवरों को छुड़ाने आता है तो संबंधित पशु मालिक पर धारा 133 की कार्यवाही करते हुए 1000 रूपये जुर्माने के साथ उसके पालतु पशुु को छोड़ा जाये।
इस असुविधा से बचने के लिए सीएमओ श्री पाण्डेय ने नगर के समस्त पशु मालिकों से अपील की है कि वे धारा 133 एवं 1000 रुपए जुर्माने से बचने हेतु अपने पशुओं को अपने घरों में ही बांधकर रखें। 24 घंटे की समयावधि पश्चात पशुओं को नगरीय सीमा से 50 से 100 किलोमीटर की दूरी के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं पशुु मालिक का होगा।