होशंगाबाद। नवरात्रि उत्सव को देखते हुए पदयात्रियों की मार्गों पर बड़ी संख्या होने और उन्हें किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाने जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब 8 अक्टूबर यानी आज से 15 अक्टूबर तक जिले में रेत का परिवहन करने वाले वाहनों पर मुख्य मार्गों पर प्रतिबंध रहेगा। दशहरा तक रोड पर रेत के डंपर, ट्रालियां और अन्य ऐसे वाहन जो रेत का परिवहन करते हैं, मुख्य मार्गों पर प्रतिबंधित रहेंगे।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नीरज कुमार सिंह (Collector and District Magistrate Neeraj Kumar Singh) ने 8 से 15 अक्टूबर तक प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किये हैं। आदेश में स्पष्ट है कि नवरात्रि में दशहरे तक दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान चारों ओर से मुख्य मार्गों पर सलकनपुर देवीधाम जाने वाले पद यात्रियों एवं श्रद्धालुओं का भारी संख्या में आवागमन होता है। उक्त मार्गों में रेल एवं अन्य खनिज परिवहन करने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों, डंपरों, ट्रक, एलपी एवं हाईवा आदि वाहनों से लोक न्यूर्सेस एवं दुर्घटना की संभावना रहती है। अत: उक्त अवधि में रेत एवं अन्य खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के आवागमन से दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से इन वाहनों का मुख्य मार्ग इटारसी, ब्यावरा, पवारखेड़ा, भोपाल तिराहा, होशंगाबाद से बुधनी की ओर आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह प्रतिबंध 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में रेत खनिज परिवहन वाहनों का मार्ग डायवर्ट किया गया है, जिसमें खदान मरोड़ा एवं बान्द्राभान, रायपुर का परिवर्तित मार्ग बैतूल टू भोपाल फोरलेन रोड से, आमखेड़ी का परिवर्तित मार्ग नसीराबाद रोड से, सर्राकिशोर का सांडिया पुल से, माल्हनवाडा का नरसिंहपुर एवं उमरधा की ओर से, सुखतवा कासदाखुर्द का बैतूल की ओर से एवं खदान रामगढ़ का मार्ग परिवर्तित कर पापन या पगढाल रोड से किया गया है।