भोपाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority), नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) 12 दिसम्बर (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। जिसमें सभी प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों जैसे सिविल, फौजदारी, विद्युत, परिवार विवाद, श्रम, मोटर दुर्घटना, भू-अर्जन एवं राजस्व आदि का आपसी राजीनामा एवं समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा चैक बाउन्स, धन रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर आदि के वाद पूर्व मामलों का निराकरण भी किया जाएगा।
12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत

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