होशंगाबाद। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा (Additional Chief Secretary Dr. Rajesh Rajoura) ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया है कि प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में अब रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू (corona curfew) रात 10 बजे के स्थान पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। डॉ. राजौरा ने बताया कि संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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रात 11 से सुबह 6 तक रहेगा रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू

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