नर्मदापुरम। जिला उपभोक्ता आयोग नर्मदापुरम के द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत ग्राम चैतलाय, बिसोनाखुर्द, हमीदपुर, कोटलाखेड़ी, बघवाड़ा, गाढ़ामोड़कलां व खल के 7 किसानों को भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक व एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा सिवनी मालवा द्वारा कुल 416780 रुपए. की खरीफ 2019 की फसल बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।
यह आदेश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश विपिन बिहारी शुक्ला, सदस्य सरिता द्विवेदी व सतीशकुमार शर्मा ने दिया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि हमीदपुर गांव के किसान महेन्द्रसिंह पिता भारतसिंह राजपूत जो कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा शिवपुर का खातेदार सदस्य हैं, खरीफ 2019 में यह नियमित किसान होने के बावजूद बैंक द्वारा बीमा की राशि काटकर बीमा कंपनी को नहीं भेजी थी। इस महत्वपूर्ण प्रकरण में उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि ‘मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 जुलाई 2019 को जारी अधिसूचना की कंडिका 10 में भी स्पष्ट लेख है कि ऋणी कृषकों के लिए प्रीमियम राशि अतिरिक्त होगी। तब ऐसी स्थिति में विपक्षी क्रमांक 1 बैंक पर यह दायित्व था कि वह बीमा प्रीमियम राशि तक की राशि का अतिरिक्त ऋण परिवादी के केसीसी ऋण खाते में स्वीकृत करके उसके खाते से फसल बीमा प्रीमियम राशि का आहरण कर विपक्षी क्रमांक 02 बीमा कंपनी को प्रेषित कर परिवादी की वर्ष 2019 खरीफ मौसम की फसल को बीमित कराती, विपक्षी क्र. 01 बैंक ने ऐसा न करके त्रुटि की है जो कि विपक्षी क्रमांक 01 बैंक द्वारा परिवादी के प्रति ‘सेवा में कमीÓ का द्योतक है।
इस आदेश से महेन्द्रसिंह/भारतसिंह राजपूत को भारतीय स्टेट बैंक शिवपुर द्वारा 59523 रुपए फसल बीमा राशि के मिलेंगे। इसी प्रकार सिवनी मालवा तहसील के राहुल व वैभव नागर ग्राम चैतलाय को 61917/रू., भरतसिंह व देवीबाई पति भगवानसिंह राजपूत ग्राम बिसोनीखुर्द को 65412 रुपए सावित्रीबाई/रमेशचंद्र साहू ग्राम बघवाड़ा को 68708 रुपए, रमेशकुमार/गुलजार जादम ग्राम गाढ़ामोड़कलॉ को 25681 रुप व तहसील डोलरिया के बलीराम/किशोरीलाल शर्मा ग्राम कोटलाखेड़ी को 30128 रुपए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिये जाएंगे एवं तहसील सिवनी मालवा के राजेश रघुवंशी ग्राम खल को एक्सिस बैंक लिमि. द्वारा खरीफ 2019 की बीमा राशि 105411/रू. दी जावेगी। सभी किसानों को मिलने वाली इस फसल बीमा राशि में मानसिक संत्रांस व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। बैंकों द्वारा किसानों को 1 माह में यह फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी परिवाद प्रस्तुत दिनांक से भुगतान दिवस तक देना होगा।