इटारसी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ब’चों की मौत की खबर के बाद, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश ने ‘कोल्ड्रिफ सिरप’ के एक बैच की बिक्री और वितरण पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह कदम तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण निदेशक कार्यालय से मिली एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें सिरप के उक्त बैच को ‘गैर-मानक गुणवत्ता’ और ‘मिलावटी’ घोषित किया गया है।
घातक पदार्थ की पुष्टि
तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, ‘कोल्ड्रिफ सिरप’ (बैच नंबर SR-13) में डायथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला पदार्थ (48.6 प्रतिशत 2/1) पाया गया है। इस पदार्थ को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है, और इसी कारण से सिरप को NSQ घोषित किया गया है। यह सिरप श्रेसन फार्मास्यूटिकल, नंबर 787, बैंगलोर हाईवे, सुंगुवाचत्रम (मथुरा), कांचीपुरम जिला, पिन-602106 द्वारा निर्मित है।
तत्काल कार्रवाई के निर्देश
मध्य प्रदेश एफडीए नियंत्रक ने सभी सीनियर ड्रग्स इंस्पेक्टर और ड्रग्स इंस्पेक्टरों को तत्काल निम्नलिखित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है कि कोल्ड्रिफ सिरप की आगे की बिक्री और वितरण तुरंत रोक दी जाए। यदि यह दवा उपलब्ध पाई जाती है, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के प्रावधानों के तहत इसे तुरंत जब्त किया जाए और निपटान न करने का निर्देश दिया जाए। प्रभावित दवा के सैंपल तुरंत जांच/विश्लेषण के लिए (हाथों-हाथ) ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरीज़ को भेजे जाएं। अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में कोल्ड्रिफ सिरप के अन्य बैचों की अनुपलब्धता भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यदि अन्य बैच मिलते हैं, तो उनके सैंपल भी तुरंत जांच के लिए लिए जाएं और स्टॉक फ्रीज कर दिया जाए। व्यापक जनहित में, स्रेसन फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित अन्य सभी उत्पादों की बिक्री और वितरण पर भी रोक लगाने और उनके कानूनी सैंपल जांच के लिए लेने का निर्देश दिया गया है।
इसलिए की गई कार्रवाई
यह एडवाइजरी छिंदवाड़ा जिले में ब’चों की मौत की खबरों के मद्देनजर जारी की गई है। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल, चेन्नई द्वारा & अक्टूबर 2025 को जारी पत्र के संदर्भ में यह कार्रवाई की गई है।








