नर्मदापुरम। कलेक्टर सोनिया मीना (Collector Sonia Meena) ने उप पंजीयक सहकारिता विभाग (Deputy Registrar Cooperative Department) की समीक्षा बैठक की थी। बैठक में उप पंजीयक ने बताया कि सहकारिता विभाग में 1284 सहकारी सोसाइटीज मप्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम (Madhya Pradesh Cooperative Society Act) 1960 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, किंतु बडी संख्या मे सोसाइटीज अक्रियाशील हैं। जिससे सोसाइटीज के निर्वाचन न हो पाने, आडिट न हो पाने से अनावश्यक शिकायतें व अन्य समस्यायें आती हैं।
कलेक्टर ने वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए इनका पंजीयन निरस्त करने के निर्देश दिए। बताया गया कि इससे वास्तविक रूप से कार्यरत सोसाइटीज ही शेष बनेंगी और उनका आडिट, निर्वाचन, एवं मानीटरिंग आसानी से की जा सकेगी। पंजीयन निरस्त करने के पूर्व सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाता है जो परिसंपत्ति, देयताओं का निपटारा कर उप पंजीयक को प्रतिवेदन सौंपता है और उप पंजीयक उसको डिरजिस्टर करता।
उप पंजीयक ने बताया कि जुलाई माह में 8 सोसाइटीज का पंजीयन निरस्त किया है। इनमें मां वैष्णो प्राथमिक महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित राईखेड़ी, श्री बाबा साईं बीज एवं पौध क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्यादित रोहना, प्रगति साख सरकारी समिति मर्यादित खामदा, जय मां कालिका साख सरकारी समिति मर्यादित निटाया, राजीव गांधी साख सरकारी समिति मर्यादित इटारसी, मां शारदा साख सरकारी समिति मर्यादित इटारसी, गुरु गोविंद सिंह साख सहकारी समिति मर्यादित इटारसी एवं बालाजी ईंधन आपूर्ति साख सरकारी समिति मर्यादित इटारसी की समितियों का पंजीयन निरस्त किया है।