मिलावटी पान मसाला बेचने वाले को कठोर कारावास

Post by: Poonam Soni

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होशंगाबाद। अमानक पान मसाला बेचने वाले को कोर्ट ने कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। मामला करीब 9 साल पुराना है। मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, अरूणा कापसे होशंगाबाद ने सशक्त पैरवी की है।
जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेकर (District Prosecution Officer RK Khandekar) ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय कुमार पाठक, होशंगाबाद के न्यायालय ने आरोपी सागर राजदेव पिता ओमप्रकाश राजदेव, ओमप्रकाश राजदेव पिता नारायण जिला-होशंगाबाद को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(प), एवं धारा-26(2)(व्ही.), 27(3)(डी), खादय सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के उल्लंघन में उसी अधिनियम की धारा 59(1)51,58 के अंतर्गत इस आशय का आरोप था कि वे 10 नवंबर 2012 को दोपहर 2:30 बजे सागर कन्फेशनरी अमर चौक होशंगाबाद में असुरक्षित एवं अमानक वाला पान मसाला पान पराग विक्रय कर रहे थे और देवेन्द्र कुमार दुबे को भी विक्रय किया था।
श्री खांडेकर ने बताया कि प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अपराध का मुख्य पात्र अभियुक्त सागर राजदेव है। इसी आधार पर आज 09 दिसंबर 2021 को निर्णय पारित किया कि, आरोपी सागर राजदेव को धारा 51 के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना एवं 59 (1) में 03 माह का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी प्रोप्राइटर ओमप्रकाश राजदेव को धारा- 51 के तहत 10,000 रुपए जुर्माना एवं धारा: 59(1) के तहत न्यायालय उठने तक की सजा व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, अरूणा कापसे जिला होशंगाबाद ने सशक्त पैरवी की।

प्रकरण नंबर दो…
इसी तरह से आरोपी जितेन्द्र कुमार आहूजा पुत्र टहलराम आहूजा जिला होशंगाबाद को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-26(2)(प), एवं धारा-26(2)(पप), 26(2)(अ) तथा 27(3)(क्), खादय सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के उल्लंघन में होकर उसी अधिनियम की धारा 59(1), 51,58 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-51 हेतु 10,000 रुपए अर्थदंड एवं 59(1) हेतु 03 माह सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में मार्गदर्शन उप-संचालक अभियोजन  गोविंद शाह का रहा है।

प्रकरण नंबर तीन…
तीसरे प्रकरण में आरोपी मुकेश बाथरे पुत्र राधेश्याम बाथरे आयु 42 वर्ष जिला-होशंगाबाद को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-26(2)(प), एवं धारा-26(2)(पप), 27(2)(अ) खादय सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के उल्लंघन में 10,000 रुपए अर्थदंड एवं धारा 52(1) हेतु 10,000/-रू. जुर्माने से दंडित किया एवं 59(1) हेतु 03 माह सश्रम कारावास एवं 10,000/- रू. से दंडित एवं धारा 58 में 10,000 रुपए से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, श्रीमती अरूणा कापसे जिला-होशंगाबाद द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

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