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नाबालिग का पीछा करने वालेे आरोपियों को सश्रम कारावास
नर्मदापुरम। नाबालिग का पीछा करने वाले आरोपियों को कोर्ट (court) ने एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम आरके खांडेगर (District Prosecution Officer Narmadapuram RK Khandegar) ने बताया कि आरोपी अखिलेश कहार पिता जमना प्रसाद एवं आकाश कहार पिता घनश्याम कहार ने अनुसूचित जाति की नाबालिग अभियोक्त्री के साथ अभद्रता की एवं उसका कई बार पीछा कर उसे परेशान करते थे, जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्री ने थाना में की थी।
विवेचना की कार्यवाही के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में विचारण के दौरान आए तथ्यों से एवं अपने तर्कों से अभियोक्त्री को नाबालिग प्रमाणित पाया। अपराध प्रमाणित पाये जाने पर विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 श्रीमती आरती ए शुक्ला नर्मदापुरम ने आरोपियों को धारा 354 डी भादवि एवं धारा 11(4)/12 पाक्सो एक्ट (POCSO Act) में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माने के दंड से न्यायालय द्वारा दंडित किया। उप-संचालक अभियोजन गोविंद शाह, के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर ने की एवं अंतिम तर्क अखिलेश गंगारे, प्रभारी विशेष लोक अभियोजक ने किया जिसमें विशेष सहयोग लखनसिंह भवेदी, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी का रहा।
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