भोपाल। सरकारी व प्राइवेट स्कूल(Government and private schools) 21 सितंबर से खुलने जा रहे हैं। लेकिन हर रोज क्लासेस(Classes) नहीं लगेंगी। टीचर नियमित रूप से स्कूलों(Schools) में उपलब्ध रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक के छात्र परिजनों की अनुमति लेने के बाद टीचर से पढ़ने थोड़े समय के लिए ही आ सकेंगे। हालांकि शिक्षकों को अब स्कूल नियमित रूप से आना होगा। विद्यार्थी(Students)और शिक्षक(Teachers) के बीच संवाद छोटे-छोटे समूह में पर्याप्त समय के अंतराल से होगा। कोविड संक्रमण(Covid Infection) से बचाव के लिए स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग(health Department) द्वारा जारी की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का सख्ती से पालन करना होगा। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं।
छह फीट की दूरी
स्कूल में एक-दूसरे के बीच कम से कम छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य है। पूरे समय फेस.कवर या मास्क का उपयोग करने के साथ ही साबुन से बार-बार हाथों को धोना या उन्हें सैनिटाइज करना जरूरी होगा। विद्यालय की सभी ऐसी सतहों एवं उपकरणों का कक्षा प्रारंभ होने एवं समाप्ति के बाद एक प्रतिशत हाइपो क्लोराइड के उपयोग से डिसइन्फेक्शन कीटाणु शोधन करना होगा। स्कूल में केवल कोरोना निगेटिव व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। विद्यालय में कोविड.19 के निवारक उपायों संबंधी जानकारी प्रदर्शित किए जाएंगे।
इन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा
कंटेनमेंट जोन में विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में निवासरत विद्यार्थियोंए शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। विद्यार्थियों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकए स्कूल काउंसलर्स और स्कूल स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम करेंगे।
पॉजिटिव आने पर पूरा परिसर सैनिटाइज होगा
छात्र, शिक्षक या कर्मचारी द्वारा बुखार, खांसी या श्वांस लेने में कठिनाई होने पर निकटतम चिकित्सा सुविधा संस्थान को तुरंत सूचित करना जरूरी है। उसका चिकित्सीय परामर्श लेना होगा। यदि व्यक्ति पॉजिटिव आता हैए तो पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा।