रविवार, सितम्बर 8, 2024

LATEST NEWS

Train Info

ध्वनि विस्तारक यंत्रों और खुले में मांस-मछली विक्रय पर प्रतिबंध पर बनी रणनीति

  • – नगर पालिका सभागार में विभिन्न धर्मगुरुओं और मांस-मछली विक्रेताओं को दी नियमों की जानकारी

इटारसी। नगर में धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर प्रयोग के निर्धारण को समझाने और खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाने आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नीता कोरी ने विभिन्न धर्मगुरुओं, पुलिस अधिकारियों की एक बैठक नगर पालिका सभागार में ली। एसडीएम नीता कोरी ने बताया कि लाउड स्पीकर प्रयोग के संबंध में शासन के जो निर्देश हैं, उसके अनुरूप ही इनका उपयोग हो और निर्धारित डेसीबल में अपने लाउड स्पीकर सिस्टम को सेट करने के सभी को दिये गये हैं।

बैठक में शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का कहा गया है। निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर एक टीम इसकी जांच करेगी और तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को पेश करेगी। रिपोर्ट के अनुसार यदि उल्लंघन पाया गया तो संबंधित के खिलाफ नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। बैठक में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पंकज चौरे, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महेन्द्र सिंह चौहान, टीआई गौरव सिंह बुंदेला, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती ऋतु मेहरा, विभिन्न थानों के इंचार्ज, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख और धर्मप्रमुख मौजूद थे।

इटारसी में सीएम के निर्देश पर बनी टीम

प्रदेश के नए सीएम डॉ. मोहन यादव की पहली बैठक के निर्देश पर नपा सभागार में हुई बैठक में खुले में मांस बिक्री रोकने और निर्धारित मापदंडों के आधार पर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने को लेकर रणनीति बनाई गई।

संयुक्त दल गठित किए

यह दल नियमित रूप से भ्रमण करेंगे और धर्मगुरूओं एवं मैरिज गार्डन संचालकों के साथ ही डीजे संचालकों को भी शासन के नियमों से अवगत कराते हुए बिना अनुमति के और निर्धारित डेसिबल से अधिक का प्रयोग नहीं करें। जिन्हें भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति चाहिए वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में यह भी निर्देश दिए कि सभी थाना स्तरों पर एक सूची भी संधारित की जाए। जिसमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालों का विस्तृत विवरण अंकित हो। धार्मिक स्थलों अथवा अन्य स्थानों में निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर-डीजे) का उपयोग किया जा सकेगा। राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के वैधानिक उपयोग की जांच के लिये सभी तहसील में उडऩदस्ते गठित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तहसील में प्रदूषण नियंत्रण एवं खुले में मांस, मछली का विक्रय प्रतिबंधित करने के संबंध में भी निर्देश दिए गए। यहां बैठक में अपने-अपने क्षेत्र में धर्मगुरूओं के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें शासन के प्रावधानों से अवगत कराया तथा धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्व अनुमति के साथ ही निर्धारित डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है।

धर्मगुरूओं के साथ भी हुई बैठक

शासन द्वारा दिए निर्देशों के परिपालन में धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग तथा खुले में मांस तथा मछली का विक्रय करने के संबंध में जिले में चलाए जाने वाले अभियान के संबंध में शहर के विभिन्न धर्मगुरूओं के साथ अधिकारियों ने बैठक ली और बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के पालन में लाउड स्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम विरूद्ध तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।

खुले में मांस-मछली बिक्री पर रोक

खुले में बिना लाइसेंस मांस-मछली बिक्री पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। इसके लिए 15 से 31 दिसंबर के बीच विशेष रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई की जानी है। नगरीय प्रशासन विभाग ने भी इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके पालन में गुरुवार को सीएमओ ने खुले में मांस-मछली बिक्री की स्थिति में कार्रवाई करने के लिए दो नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

MP Tourism

error: Content is protected !!

Jansampark MP News