नाबालिग से छेडख़ानी करने वाले आरोपी को हुआ 04 वर्ष का कठोर कारावास

Post by: Rohit Nage

The accused who molested a minor got 04 years of rigorous imprisonment

पिपरिया। अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने निर्णय पारित करते हुए नाबालिग के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी सुनील कतिया को धारा 354 भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने बताया कि पीडि़त बालिका ने थाना बनखेड़ी मं रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 07 मई 2020 को जब वह ग्राम जासरवानी में अपने घर में थी तथा उसके दादा-दादी किसी कार्यक्रम में बाहर गये हुए थे तथा उसका भाई भी घर के बाहर था। पीडि़त बालिका द्वारा घर में खाना बनाने के पश्चात निस्तार हेतु घर के पीछे जाने पर अभियुक्त सुनील कतिया ने आकर पीडि़त बालिका को बुरी नीयत से पकड़ लिया था एवं उसके कपड़े उतारने का प्रयास किया था।

उक्त संबंध मे पीडि़त बालिका की शिकायत के आधार पर थाना बनखेड़ी में अभियुक्त सुनील कतिया के विरूद्व धारा 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्व किया गया। इस मामले में अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षियों के कथन न्यायालय में कराये गये। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सुनील कतिया को दंडित किया। शासन की ओर से उपरोक्त मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक चौधरी विक्रम सिंह द्वारा की गयी।

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