नवमी में 13 वर्ष की आयु सीमा बंधन के आदेश को शासन से किया शिथिल

Post by: Rohit Nage

भोपाल/इटारसी। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग (Madhya Pradesh Government School Education Department) ने कक्षा नवमी में प्रवेश/नामांकन के लिए निर्धारित न्यूनतम 13 वर्ष की आयु सीमा के बंधन में इस शिक्षण सत्र के लिए शिथिल किया है।

मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के उप सचिव ओएल मंडलोई (Deputy Secretary OL Mandloi) के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि आयुक्त, लोक शिक्षण मप्र, भोपाल से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कक्षा 9वी में प्रवेश/नामांकर हेतु निर्धारित न्यूनतम 13 वर्ष की आयु सीमा के बंधन को राज्य शासन (State Government) द्वारा शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए शिथिलता प्रदान की गई है।

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