रामपुर के सनसनीखेज हत्याकांड में फैसला, आरोपी को उम्रकैद
इटारसी। न्यायालय ने आज दो वर्ष पुराने एक हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया (Additional District Public Prosecutor Bhure Singh Bhadauria) ने आरोपी को फांसी की सजा देने का निवेदन कोर्ट से किया था। कोर्ट ने परिस्थिजन्य साक्ष्य को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया। संपूर्ण मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया और एजीपी राजीव शुक्ला ने शासन की ओर से पैरवी की थी।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि मामला 2019 का रामपुर थानांतर्गत गड़ाघाट नदी का है। यहां काशीराम यादव को नदी किनारे से आरोपी शशि यादव ने धक्का देकर मार दिया था। मृतक के साथ अंतिम बार शशि यादव देखा देखा गया था। मामले में डेढ़ दर्जन से अधिक गवाह थे। दो गवाह इसमें अपने बयान से पलट गये थे। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने इसमें लिखित बहस प्रस्तुत की थी और करीब 21 गवाह कराये गये। 35 दस्तावेज पेश किये गये थे। कोर्ट ने परिस्थिजन्य साक्ष्य को देखते हुए आरोपी शशि यादव को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।