आवेदनो का तय, समय सीमा में निराकरण करें : कलेक्टर

Post by: Manju Thakur

होशंगाबाद। जिला पंचायत सभा गृह में साप्ताहिक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया, जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी पी.सी. शर्मा तथा डिप्टी कलेक्टर टीना यादव ने 88 आवेदन पत्रों में सुनवाई की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी तय समय सीमा में जन सुनवाई के आवेदन पत्रो का निराकरण करें। निराकरण की जानकारी हर सप्ताह प्रस्तुत करें। जन सुनवाई के सभी आवेदन पत्र आनलाईन दर्ज किए जाते है। अधिकारी अपने लागिन पासवर्ड से इसकी जानकारी प्राप्त कर उचित निराकरण करें। निराकरण भी आनलाईन दर्ज करें।
कलेक्टर ने कहा कि सभी जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुख जन सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। अनुउपस्थित अधिकारियो पर अनुशानत्मक कार्यवाही की जाएगी। जन सुनवाई में होशंगाबाद निवासी विधवा रिनू ने राष्ट्रीय परिवार सहायता तथा पेंशन के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने उप संचालक सामाजिक न्याय तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी होशंगाबाद को 7 दिवस में आवेदन पत्र का निराकरण करने तथा आवेदिका को पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होने आवेदिका मिश्री बाई को 7 दिवस में वृद्धावस्था पेंशन देने के निर्देश दिए।
जन सुनवाई में ग्राम बनखेडी के आवेदको अतर सिंह, भूरा, राम चरण तथा 3 अन्य व्यक्तियो ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी को पात्रता सूची में आवेदको के नाम सत्यापित करने के निर्देश दिए। मुख्य कार्य पालन अधिकारी ने बताया कि आवेदको के नाम वर्तमान पात्रता सूची में शामिल नही है जिससे इन्हें इस वर्ष योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन्हें आगामी वर्षो में योजना का लाभ दिया जाएगा। जन सुनवाई में सीमांकन राशन कार्ड बनाने, खाद्यान्न पर्ची जारी करने, भूअर्जन की राशि प्रदान करने, आवासीय पट्टा, पेंशन तथा बिजली बिलो में सुधार के आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया। जन सुनवाई में सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।

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