कोविड-19 : तंबाकू का सेवन एवं धूम्रपान प्रतिबंधित

Post by: Manju Thakur

होशंगाबाद। कलेक्टर धनजंय सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से तंबाकू का सेवन एवं धूम्रपान जैसे सिगरेट, बीड़ी, खेनी, गुटखा, पान मसाला व तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावीशील रहेगा।
जारी आदेश में कहा है कि तंबाकू का सेवन लोक स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरे में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोगों के फैलने का एक मुख्य कारण है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियों यथा कोरोना, इन्सेफलाईटिस, स्वाईनफ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की आशंका प्रबल रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को विश्व व्यापी महामारी घोषित किया है। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार ने इस विश्वव्यापी महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 268 एवं 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे विधि विरूद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, उस व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास एवं 200 रुपए तक का जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।
तंबाकू सेवन के उपरांत उसे यत्रतत्र थूकने को निषिद्ध करने से कोविड 19 वायरस के संक्रमण की रोकथाम में सहायता मिलेगी। अत: उपरोक्त परिस्थिति के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोरोना वायरस से रोकथाम व बचाव हेतु एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71-1 के सुसंगत प्रावधान के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, समस्त स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, समस्त शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, समस्त थाना परिसर एवं सावजनिक स्थानों में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खेनी, गूटखा, पान मसाला व तंबाकू आदि का उपयोग तत्काल प्रभावी से पूर्ण प्रतिबंधित किया है। यदि कोई व्यक्ति नियम का उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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