होशंगाबाद। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद इकबाल गौरी खान ने एक अवैध गांजा व्यापारी को दस साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
मामला करीब तीन साल पुराना है जब 28 अगस्त 16 को शाम करीब 7:30 बजे तत्कालीन थाना प्रभारी महेन्द्र सिंह चौहान ने आरोपी अर्जुन कुचबंदिया को दशहरा मैदान होशंगाबाद में दबिश देकर पकड़ा और तलाशी में उसके घर के बीच कमरे में तलघर से 41 किलो 300 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बीस पैकेट्स में रखा हुआ पाया था। मामले की विवेचना कर थाना होशंगाबाद में पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अपर लोक अभियोजक अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश मोहम्मद इकबाल गौरी खान ने विवेचना उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए आरोपी अर्जुन कुचबंदिया को बिना अनुज्ञा अवैध मादक पदार्थ के व्यवसाय को निम्नतम कोटी का अपराध मानते हुए आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की सूरत में उसे दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। न्यायालय ने जब्तशुदा मादक पदार्थ को ड्रग डिस्पोजल कमेटी को थाना प्रभारी होशंगाबाद के माध्यम से विनिष्टीकरण करने की अनुमति दी गई है।