चेक बाउंस मामले में तीन माह की सजा

Post by: Manju Thakur

इटारसी। चेक बाउंस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती सपना पोर्ते ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 35 हजार रुपए अदा करने के साथ तीन माह का कारावास से दंडित किया।
प्रकरण के विषय में अधिवक्ता संतोष शर्मा के अनुसार आरोपी शेख फरीद ने परिवादी मनोज शर्मा से वर्ष 2014 में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 24 हजार रुपये की राशि उधार ली थी। राशि पटाने के लिए आरोपी ने परिवादी मनोज शर्मा को 24 हजार रुपये का चेक प्रदान किया था, जिसे भुगतान हेतु मनोज शर्मा ने आरोपी द्वारा दिए चैक को बैंक में प्रस्तुत किया था। बैंक ने शेख फरीद के चेक को उसके खाते में भुगतान हेतु पर्याप्त राशि ना होने अनादरित कर दिया था। चैक अनादरण के पश्चात परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को चैक राशि अदायगी हेतु सूचना पत्र भेजा। उसके बाद भी आरोपी द्वारा चैक की राशि अदा न किये जाने पर परिवादी ने चेक अनादरण के प्रावधानों के तहत न्यायालय में आरोपी शेख फरीद के विरुद्ध परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें आज न्यायालय ने आरोपी शेख फरीद आत्मज शेख अहमद आयु 38 वर्ष निवासी डीपी दुबे मेमोरियल स्कूल के पास शांति नगर न्यूयार्ड इटारसी को 35,000 हजार रुपये प्रतिकर राशि और 3 माह के कारावास से दंडित किया। परिवादी मनोज शर्मा की ओर से प्रकरण में अधिवक्ता संतोष शर्मा एवं राकेश उपाध्याय ने पैरवी की।

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