पिपरिया। अपर सत्र न्यायाधीश एमएल राठौर (Additional Sessions Judge ML Rathore) ने निर्णय पारित करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को धारा 376 भादंवि में दोषी पाकर 20 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है तथा धारा 450 भादवि में पांच वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड दिया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा (District Public Prosecution Officer, Narmadapuram Rajkumar Nema) ने बताया कि 03 अगस्त 2021 को नाबालिग पीडि़ता ने थाना स्टेशन रोड पिपरिया में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि 02 अगस्त 2021 को रात्रि के समय जब वह अपने घर में कमरे के अंदर सो रही थी, तब रात्रि करीब 02.30 के लगभग आरोपी दीपक मवासी कमरे की खिड़की से उसके कमरे में घुस आया था तथा उसकी इच्छा के विरूद्व उसके साथ दुष्कर्म किया था।
पीडि़ता के पिता की नींद खुलने पर उसके पिता ने आरोपी से पीडि़ता को छुड़ाया था किंतु आरोपी चकमा देकर भाग गया था। उसका मोबाइल और उसे पकडऩे के दौरान फटे हुए कपड़े पीडि़ता के पिता के पास रह गये थे।
उक्त घटना की शिकायत पीडि़ता ने अपनी मां के साथ जाकर थाना स्टेशन रोड पिपरिया में की थी। पुलिस ने दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्व कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण में अभियोजन द्वारा न्यायालय में कुल साक्षियों को परीक्षित कराया।
आरोपी का ब्लड सेम्पल लेकर उसका डीएनए परीक्षण भी कराया। न्यायालय ने अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी दीपक मवासी को धारा 376 व 450 भादवि में दोषी पाकर दण्डित किया। शासन की ओर से मामले में पैरवी कैलाश चंद्र पटेल एवं विशेष लोक अभियोजक चौधरी विक्रम सिंह ने की।