होशंगाबाद। गरीब, असहाय वर्गों एवं दिव्यांगजनों की कल्याण से जुड़ी शासन द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रशासन द्वारा बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले में मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजनांतर्गत (Chief Minister Disabled Marriage Promotion Scheme) वर्ष 2020 एवं माह जनवरी 2021 तक कुल 24 जोड़ो को 39 लाख रूपए दिए जाने की कलेक्टर धनंजय सिंह (Collector Dhananjay Singh) द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।
उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण प्रमिला वाईकर (Disabled Welfare Pramila Waikar) ने बताया कि प्रदेश में नि:शक्तजन व्यक्ति समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक पुर्नवास के उद्ेश्य से नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना 2008 से लागू की गई है। योजनांतर्गत दम्पत्ति में से एक दिव्यांग तथा एक सामान्य होने पर ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 2 लाख रूपए दिये जाने का प्रावधान है तथा दोनो के दिव्यांग होने पर संयुक्त रूप से दम्पत्ति को 1 लाख रूपए सहायता राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया है कि योजनांतर्गत दम्पत्ति को विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्धारित प्रपत्र में आनलाईन अथवा आफ लाईन आवेदन समस्त दस्तावेजो सहित संबंधित निकाय अथवा जिले के सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय में प्रस्तुत कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।